Unified Pension Scheme Hindi – यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए आवेदन प्रक्रिया जानें पूरी जानकारी

Unified Pension Scheme Hindi – पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नियम जारी कर दिए हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। UPS को लागू करने का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। भारत सरकार ने 24 जनवरी 2025 को इस योजना की अधिसूचना जारी की थी।

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योजना में कौन-कौन शामिल हो सकता है

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो 1 अप्रैल 2025 को नौकरी में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं। इसके अलावा, वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी में आएंगे, वे भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर हो चुका है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है, या नियम 56(j) के तहत रिटायर हुआ है और UPS के लिए पात्र है, तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने से पहले ही गुजर जाता है और UPS का विकल्प नहीं चुन पाता है, तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी या पति इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

 

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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

UPS के लिए पात्र सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवेदन पत्र 1 अप्रैल 2025 से Protean CRA की आधिकारिक वेबसाइट financialservices.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इच्छुक उम्मीदवार स्वयं आवेदन पत्र को भरकर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यूपीएस का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने के अंदर आवेदन करना होगा। जो नए कर्मचारी नौकरी में शामिल होंगे, उन्हें नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर UPS लेने के विकल्प के बारे में सूचित करना होगा। यदि सरकार को आवश्यक लगेगा, तो समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है।

 

अलग-अलग कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म

UPS के लिए आवेदन करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं।

– यदि आप वर्तमान में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म A2 भरना होगा।

– यदि आप हाल ही में सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं, तो आपको फॉर्म A1 भरना होगा।

– यदि आप रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको फॉर्म B2 भरना होगा।

– यदि किसी पेंशन पाने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, तो उसकी पत्नी या पति फॉर्म B6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

 

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कर्मचारी अपने विभाग के हेड ऑफिस या डीडीओ (Drawing and Disbursing Officer) के माध्यम से फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि कोई योग्य कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करता है, तो उसे UPS का लाभ नहीं मिलेगा और वह पूर्व की तरह NPS में ही बना रहेगा।

 

महत्वपूर्ण बातें

1. UPS के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है।

2. समय सीमा का पालन न करने पर कर्मचारी को NPS में ही बने रहना होगा।

3. आवेदन पत्र को सही और सटीक जानकारी के साथ भरे

 

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। आवेदन की प्रक्रिया को समय रहते पूरा करें और सभी दस्तावेजों को सही ढंग से जमा करें। अधिक जानकारी और विस्तृत अधिसूचना के लिए PFRDA की आधिकारिक वेबसाइट financialservices.gov.in  पर जाएं। हमें आशा है कि आपको हमारा यह लेख जरूर अच्छा लगा होगा इस लेख से संबंधित किसी भी सवाल और सुझाव के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो कृपया इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तथा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वॉइन करें जिससे कि आने वाली हर अपडेट हम आपको समय पर दे सके धन्यवाद

 

नोट – प्रिय पाठकों को अवगत कराना है कि इस लेख में दी गई सभी जानकारी विभागीय नोटिस या आधिकारिक नोटिफिकेशन के आधार पर लिखी गई है अगर कुछ जानकारी गलती से छूट जाती है तो हमें माफ करने की कृपा करें तथा आपको सलाह दी जाती है की ज्यादा जानकारी के लिए कृपया इसकी आधिकारिक वेबसाइट financialservices.gov.in  पर जरुर विजिट करें

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